26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, उससे पहले हमारा देश ब्रिटिश सरकार के गुलाम था और ब्रिटिश सरकार से पहले देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। देश में राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था और वहां पर सभी को समान अधिकार नहीं मिलता था। ऐसे में 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो देश में लोकतंत्रिक व्यवस्था लागू की गई। जिसकी वजह से देश के प्रत्येक नागरिक को अपना शासक चुनने का अधिकार और एक आम आदमी को भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा ही हर शासक को चुना जाता है। कौन सत्ता में रहेगा, कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। इनका निर्धारण जनता और देश के नागरिक के द्वारा किया जाता है। जनता के द्वारा अपने खुद के प्रतिनिधि को मतदान करके चुना जाता है। मतदान का महत्व जनता और प्रतिनिधि दोनों के लिए बहुत अधिक होता है। मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि हमारी सरकार बनाते हैं और हमार...