भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो, मतदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकता हैं और मतदान के अधिकार का उपयोग कर निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोजित करने एवं चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भारतीय लोकतंत्र के विकास में, मतदाता शपथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह शपथ न केवल नेताओं और सार्वजनिक प्रतिनिधित्वधारियों को लोकतंत्र के मूल्यों और नीतियों के प्रति संबोधित करती है, बल्कि इससे नागरिकों को भी साझा दायित्व का आभास होता है और उन्हें अपने लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार बनाता है। जिला प्रशासन के तत्वाधान में बिलास...